UP नाइट कर्फ्यू: ये हैं कोविड प्रोटोकॉल, जानें किस-किस सेवाओं में है छूट

 कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजधानी लखनऊ समेत वाराणसी और कानपुर में गुरूवार रात से नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है. इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही छूट होगी. बता दें कि राजधानी लखनऊ में फिलहाल केवल नगर निगम क्षेत्र में इसे लागू किया गया है. फिलहाल, ग्रामीण इलाकों में नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा

लखनऊ- उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजधानी लखनऊ समेत वाराणसी और कानपुर में गुरूवार रात से नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है. इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही छूट होगी. बता दें कि राजधानी लखनऊ में फिलहाल केवल नगर निगम क्षेत्र में इसे लागू किया गया है. फिलहाल, ग्रामीण इलाकों में नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा.

लखनऊ के जिलाधिकारी के मुताबिक, 8 अप्रैल से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. फिलहाल, 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए इसे लागू किया जा रहा है. हालांकि, कोविड प्रोटोकाल के साथ दिन में सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक काम चलता रहेगा. मिली जानकारी के मुताबिक, कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तु को लाने ले जाने की छूट होगी. फल,सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी. इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ जा सकेंगे.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्यादा केस वाले जिलों में सख्ती की बात कही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजाना 100 से अधिक कोरोना केस या कुल एक्टिव केस की संख्या 500 से अधिक वाले जिलों में रात्रि में आवागमन नियंत्रित रखने के संबंध में भी समुचित फैसला किया जाए लेकिन किसी भी परिस्थिति में आवश्यक सामग्री जैसे दवा, खाद्यान्न आदि के आवागमन को बाधित न किया जाए. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि साथ ही ऐसे जिलों में माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के संबंध में भी डीएम स्थानीय स्थिति के अनुरूप फैसला करें. सीएम ने कहा कि वह खुद हालात का जायजा लेते हुए प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जिलों का औचक निरीक्षण करेंगे.