फर्जी बीएड डिग्री पर नौकरी हासिल करने वाले 812 शिक्षक बर्खास्‍त

 

उत्‍तर प्रदेश के अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की वर्ष 2005 की फर्जी और टेम्पर्ड (कूटरचित) बीएड की डिग्री पर प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी कर रहे 812 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट के 26 फरवरी के आदेश के क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्ति करते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाए।
यदि ये अध्यापक दूसरे जिलों में स्थानान्तरित हो गए हैं तो संबंधित बीएसए को सूचित करें। हालांकि इन शिक्षकों से रिकवरी की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने जिन अभ्यर्थियों के अंकपत्र टेम्पर्ड(कूटरचित) हैं उनके संबंध में आगरा विश्वविद्यालय को चार महीने में निर्णय लेने का समय दिया है। पूर्व में बेसिक शिक्षा विभाग 201 शिक्षकों की सेवा समाप्त और 199 के खिलाफ एफआईआर करा चुका है।

13 अभ्यर्थियों के खिलाफ रिकवरी की भी कार्रवाई की गई है। सचिव ने आदेश दिया है कि यदि विश्वविद्यालय किसी अभ्यर्थी के अंकपत्र को टेम्पर्ड (कूटरचित)घोषित करता है तो उस दिन से उसकी सेवा समाप्त मानी जाएगी। आदेश की तिथि से चार महीने तक जब तक विश्वविद्यालय का निर्णय नहीं आ जाता तब तक संबंधित शिक्षक की सेवा जारी रहेगी।

खास-खास

एसआईटी जांच में 1356 फर्जी/कूटरचित डिग्री वाले अभ्यर्थी चिह्नित हुए थे

इनमें से 1140 शिक्षकों के वेतन विभाग ने पहले ही रोक दिया था