देशभर में लंबे समय से विवादों का सबब बन रहे 'लव जिहाद' पर अब भाजपा शासित राज्यों में कानूनी शिकंजा कसने वाला है। दरअसल, दूसरे धर्मों की युवतियों खासकर हिंदू युवतियों से मुस्लिम युवकों द्वारा जबरिया, प्रलोभन देकर या धोखाधड़ी पूर्वक किए जाने वाले विवाहों के मामले सामने आते रहे हैं।
क्या वाकई हमारे देश में लव जिहाद पूरी तरह से पैर जमा चुका है। क्या इसे खत्म करने के लिए देश में एक कड़े कानून की आवश्यकता है। लव जिहाद का मुद्दा एनसीआर के नोएडा ही नहीं बल्लभगढ़ की निकिता हो या कानपुर से लेकर इंदौर तक, भोपाल से लेकर बागपत तक जिधर भी देखो लव जिहाद की खबर सामने आ रही है। साहिल खान साहिल सिंह बन जाता है और एक मासूम को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और फिर एक शर्मनाक खेल खेला जाता है। ये खेल बागपत, भोपाल, केरल, इंदौर देश के हर कोने में होता है। ऐसे में क्या इस पर देशव्यापी कानून बनने का वक्त आ चुका है। देशभर में लंबे समय से विवादों का सबब बन रहे 'लव जिहाद' पर अब भाजपा शासित राज्यों में कानूनी शिकंजा कसने वाला है। दरअसल, दूसरे धर्मों की युवतियों खासकर हिंदू युवतियों से मुस्लिम युवकों द्वारा जबरिया, प्रलोभन देकर या धोखाधड़ी पूर्वक किए जाने वाले विवाहों के मामले सामने आते रहे हैं। इसके अलावा युवतियों द्वारा इंकार करने पर उनकी जघन्य हत्याएं भी हुई हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ में कथित लव जिहाद की आड़ में हुई युवती की हत्या इसका ताजा उदाहरण है, जिसके बाद से ही कई राज्यों में लव जिहाद कानून बनाने की तैयारी की जा रही है।
22 साल की एक लड़की अपने फिटनेस के लिए जिम जाती है। आरोप के मुताबिक साहिल खान नाम का फिटनेस ट्रेनर उससे साहिल सिंह के नाम से मिलता है। उसे भावनात्मक तौर पर अपने से जोड़ता है। अपने घर पर छूठा दुख दर्द बताकर उससे हजारों रुपए ऐंठता है। प्यार भरा जीवन का झांसा देकर लड़की की मां-बाप की जानकारी के बगैर उससे शादी करता है। शादी करने के बाद लड़की के पैरों चले जमीन खिसक जाती है तब उसे पता चलता है कि जिसने उससे शादी की वो साहिल सिंह ने बल्कि साहिल खान है। फिर शुरु होता है लड़की को प्रताड़ित करने का सिलसिला और आखिर में जब लड़की उससे पीछा छुराना चाहती है तो आरोप है कि साहिल खान 25 लाख रुपए की मांग करता है। ये पूरी घटना नोएडा के सेक्टर 15ए में रहने वाली एक लड़की के साथ घटी है। इतना ही नहीं साहिल खान ने मुस्लिम होता हुए हिन्दू नाम से आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज भी बनवा लिए। नोएडा पुलिस ने आरोपी साहिल खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। । उत्तर प्रदेश के ही बागपत में लवन जिहाद के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डाक्टर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला ने डाक्टर पर पहचान छिपाकर शारिरिक शोषण करने और शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए दवाब बनाने का आरोप लगाया था। हाल ही में भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया था जिसका खुलासा तब हुआ जब पीड़ित लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। यूपी के झांसी में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को भोपाल का एक लड़का करीब डेढ़ साल पहले बहला-फुसलाकर ले आया था। भोपाल आने के बाद लड़की का हिन्दू नाम बदलकर तरन्नुम कर दिया।
क्या है लव जिहाद का मतलब?
इस्लाम में जिहाद शब्द का अर्थ धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है। वर्तमान हालात में लव जिहाद एक गढ़ा हुआ शब्द है, जिसका मतलब शादी या प्रेम का झांसा देकर इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाने से समझा जाता है। माना जाता है कि लव जिहाद वह धोखा है, जिसके तहत कोई मुस्लिम युवक या आदमी किसी गैर मुस्लिम युवती या महिला को प्रेम का जाल बिछाकर मुस्लिम बनने पर मजबूर करता है। हालांकि यह संगठित रूप से किया जाता हो, ऐसा सबूत नहीं है। लेकिन पहचान छिपाकर शादी करना और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने के कई मामले देश के विभिन्न कोने से लगातार सामने आए हैं।
क्या है लव-जेहाद की पृष्ठभूमि?
‘लव-जेहाद’ की पृष्ठभूमि उस विषैले दर्शन में निहित है, जिसमें विश्व को ‘मोमिन’ और ‘काफिर’ के बीच बांटा गया है। जिसके अनुसार, प्रत्येक सच्चे अनुयायी का यह मजहबी कर्तव्य है कि वह काफिरों की झूठी पूजा-पद्धति को नष्ट कर तलवार, छल, फरेब और प्रलोभन के माध्यम से उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करे या फिर मौत के घाट उतार दे- चाहे इसके लिए अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। इसी मानसिकता ने मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, गौरी, तैमूर, बाबर, अलाऊद्दीन खिलजी आदि कई विदेशी आक्रांताओं को भारत पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया। इसी जेहाद ने 70 वर्षों में पाकिस्तान की जनसंख्या को शत-प्रतिशत इस्लाम बहुल कर दिया है। क्या यह सत्य नहीं कि विभाजन के समय जिस पाकिस्तान की कुल जनसंख्या में 15-16 प्रतिशत आबादी हिनदू, सिख और जैन आदि अनुयायियों की थी, वे आज एक प्रतिशत रह गए हैं? पाकिस्तान में गैर-मुस्लिमों के प्रति जेहाद आसान है। जहां 79 प्रतिशत आबादी हिन्दुओं की है, इसलिए यहां पाकिस्तान की भांति तौर-तरीके अपनाकर गैर-मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करना कठिन है। इसी कारण यहां जेहाद के लिए तथाकथित प्रेम का प्रयोग किया जा रहा है।
कहां से हुई लव जिहाद की शुरूआत?
साल 2009 में, रिटायर्ड जस्टिस केटी शंकरन ने माना था कि केरल और मैंगलोर में जबरन धर्म परिवर्तन के कुछ संकेत मिले थे। तब उन्होंने केरल सरकार को इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कानूनी प्रावधान करने की बात कही थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रेम के नाम पर, किसी को धोखे या उसकी मर्ज़ी के बगैर धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
लव जिहाद के कुछ चर्चित केस
साल 2009 में एक केस चर्चा में आया था जब एक लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट किए जाने के आरोप लगे थे। स्पेशल ब्रांच के हवाले से उस वक्त आई खबरों में कहा गया था कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट और कैंपस फ्रंट जैसे कुछ समूह कई शहरों में, खास तौर से कॉलेजों में योजनाबद्ध ढंग से हिंदू और ईसाई लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करवाने के लिए 'प्रेम के झांसे' का खेल खेल रहे थे।
राष्ट्रीय स्तर की शूटर तारा शाहदेव ने खुलकर कहा था कि उसके ससुराल पक्ष ने इस्लाम कबूल करने के लिए प्रताड़ना दी। तारा ने कहा था कि उसने जिस व्यक्ति से शादी की थी, यह समझकर की थी कि वह हिंदू था। इस मामले में सीबीआई जांच हुई और पीड़िता के पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई।
हादिया केस भी लव जिहाद का एक बेहद चर्चित केस था। हादिया केस में लव जिहाद के तार सीरिया के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के साथ जुड़े थे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से जांच को कहा था और एनआईए ने कहा था कि 'लव जिहाद नकारा नहीं' जा सकता. इसके बाद ताज़ा मामलों में कानपुर और बल्लभगढ़ के कुछ मामले सुर्खियों में रहे।
क्या हैं कानूनी प्रावधान?
लव जिहाद के ज़्यादातर केसों में यौन शोषण संबंधी कानूनों के तहत मुकदमे चलते रहे हैं। आरोपी को पेडोफाइल मानकर पॉक्सो और बाल विवाह संबंधी कानूनों के तहत भी केस चलते रहे हैं। इसके अलावा, बलपूर्वक शादियों के मामले में कोर्ट आईपीसी के सेक्शन 366 के तहत सज़ा दे सकते हैं. महिला की सहमति के बगैर यौन संबंध बनाने का आरोप साबित होने पर 10 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है।
ऐसे मामलों में कानूनी पेंच यहां फंसता रहा है कि मुस्लिम शादियां शरीयत कानून और हिंदू शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कानूनन होती हैं। चूंकि मुस्लिम शादियों में सहमति दोतरफा अनिवार्य है इसलिए इन शादियों में अगर यह साबित हो जाता है कि सहमति से ही शादी हुई थी, तो कई मामले सिरे से खारिज होने की नौबत तक आ जाती है।
यूपी में लव जिहाद कानून
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 'लव जिहाद' के विरुद्ध अध्यादेश लेकर आई है। अध्यादेश में योगी सरकार ने लव जिहाद जैसा घिनौना कृत्य करने वालों पर सख्त रुख अख्तियार किया है। अध्यादेश के अनुसार धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही अध्यादेश में इस बात पर भी बल दिया गया है कि यदि धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो इसकी सूचना जिले के जिलाधिकारी को दो महीने पहले देनी होगी।
लव जिहाद पर यूपी के क़ानून में क्या?
उप्रविधि विरुद्ध प्रतिषेद अध्यादेश 2020
धोखा या लालच देकर शादी करना अपराध
शादी के बाद जबरन धर्म बदलवाने पर सज़ा
दोषी को 5 से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान