देश के ज्यादातर बड़े महानगर रेड जोन (Covid Hotspots) में हैं. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद रेड जोन में हैं. रेड जोन वाले इलाकों में देश की करीब 40 करोड़ आबादी रहती है.
नई दिल्ली. देश में कोरोना महामारी (Covid-19 Pandemic) के बढ़ते प्रसार को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. अब देशभर में 17 मई तक बंदी रहेगी. स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के कुल 733 जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांट दिया है. इस हिसाब से देश के 130 जिले रेड जोन हैं, जबकि 284 जिले ऑरेंज जोन में हैं. ग्रीन जोन में 319 जिले हैं. हैरानी और चिंता की बात ये है कि देश के ज्यादातर बड़े महानगर रेड जोन में हैं. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद रेड जोन में हैं. रेड जोन वाले इलाकों में देश की करीब 40 करोड़ आबादी रहती है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 अप्रैल को कोडिव-19 हॉटस्पॉट के रूप में वर्गीकृत 170 जिलों में 92 जिलों को हटा लिया था. फिर 52 नए जिलों को इसमें जोड़ा गया. ये 130 जिले देश की आबादी का एक तिहाई हिस्सा हैं और भौगोलिक क्षेत्र के पांचवें हिस्से को कवर करते हैं.
केंद्र सरकार ने रेड जोन से ग्रीन जोन में जिलों को रखने के मानक बदले हैं. अब 28 दिन की बजाय 21 दिन तक कोरोना का नया केस नहीं आने पर किसी जिले को रेड जोन से ग्रीन जोन में रखा जा सकेगा. मौजूदा नियमों के तहत 14 दिनों तक नया केस नहीं आने पर जिले को रेड से आरेंज और फिर अगले 14 दिनों तक केस नहीं आने पर ग्रीन जोन जिलों में रखा जाता था, लेकिन अब यह अवधि 21 दिन रह जाएगी.
रेड जोन में रहते हैं तो मिलेगी ये छूट:-
>>रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स गतिविधियों की इजाजत है.
>>इसके साथ ही जरूरी सामान, दवा, मेडिकल उपकरण और उनके लिए अन्य सामान बनाने इकाइयां समेत पूरे सप्लाई चैन के साथ ही आईटी हाडवेयर की यूनिट्स को भी छूट दी गई है.
>>रेड जोन में ज्यादातर कॉमर्शियल और प्राइवेट कंपनियों-दफ्तरों को खोलने की परमिशन दी गई है. इनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और उससे सबंधित यूनिट्स, डाटा, कॉल सेंटर, प्राइवेट सिक्योरिटी शामिल हैं.
>>रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और ओला, उबर जैसी टैक्सी को चलाने की इजाजत नहीं होगी.
>> यहां सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुलेंगे और साथ ही यहां बसें भी नहीं चलेंगी.
>>यहां निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने-जाने की अनुमति होंगी, लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल दो लोग ही बैठ सकेंगे. दोपहिया वाहन की स्थिति में केवल चलाने वाले को ही आने-जाने की अनुमति होगी.
>>एसईजेड (स्पेशल इकोनॉमिक जोन)और ईओयू (एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स) के साथ-साथ औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों को कामकाज के लिए पूरी तरह छूट दे दी गई है.