नाक लंबी होने पर लड़की ने किया शादी से इनकार, लड़का पहुंचा कोर्ट

बेंगलुरु (Bengaluru) में एक लड़की (Girl) ने शादी से इसलिए इनकार कर दिया कि लड़के की नाक लंबी थी. जिसके बाद इंजीनियर लड़के ने इस मामले में पुलिस में केस दर्ज कराया है.



बेंगलुरु. आए दिन देशभर में विभिन्न कारणों से शादी (Marriage) टूटने के मामले में सामने आते है, लेकिन क्या कभी ये सुना है कि लंबी नाक होने की वजह से रिश्ता टूट गया हो. दरअसल, बेंगलुरु (Bengaluru) में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां एक लड़की (Girl) ने शादी से इसलिए इनकार कर दिया कि लड़के की नाक लंबी थी. जिसके बाद इंजीनियर लड़के ने अपने मंगेतर को कोर्ट में घसीट लिया.

दरअसल बेंगलुरु में 35 साल के एक सॉफ्टेवयर इंजीनियर रमेश का रिश्ता रश्मि नाम की लड़की से तय हुआ. दोनों की मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी. इंजीनियर रमेश के मुताबिक, कई महीनों तक ऑनलाइन बात करने के बाद 13 अगस्त को रश्मि बेंगलुरु आई और होटल में उनकी मुलाकात हुई. बता दें कि रश्मि अमेरिका में जॉब करती है.

30 जनवरी की शादी हुई थी तय
इसके बाद 26 अगस्त को दोनों परिवारों की मुलाकात हुई और 9 सितंबर 2019 को रमेश और रश्मि की सगाई हो गई. सगाई के बाद शादी की तैयारी शुरू होने लगी. रमेश के मुताबिक रश्मि ने उसके पिता से शादी के कार्यक्रम स्थल को बेंगलुरु से बदलकर तिरूमाला मंदिर करने के लिए कहा, जबकि ज्यादातर रिश्तेदार बेंगलुरु में थे. रमेश के मुताबिक इसके लिए भी उनके परिजन मान गए और 30 जनवरी 2020 को शादी तय हो गई.


रमेश ने बताया कि शादी की तारीख तय हो जाने के बाद रश्मि वापस अमेरिका चली गई. जबकि वह शादी की तैयारियों में जुट गया. तिरूमाला में रूम से लेकर कैटरिंग तक सभी की बुकिंग कर ली गई. इसके लिए 1 लाख रुपये एडवांस भी दे दिए गए. इतना ही नहीं कपड़े और गिफ्ट पर भी 4 लाख रुपये खर्च कर दिए.

लड़की के खिलाफ केस दर्ज
इसके बाद रमेश ने बताया कि एक दिन अचानक रश्मि के पिता का फोन आया कि वह रिश्ता नहीं रखना चाहते. रमेश ने बताया कि रश्मि को फोन कर जब उसने इसका कारण पूछा तो उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि आपकी नाक लंबी और विकृत है. जिसके लिए उसे प्लासटिक सर्जरी करानी चाहिए. रश्मि ने रमेश का नंबर भी ब्लॉक कर दिया. इसके बाद रमेश ने रश्मि के खिलाफ धोखा देने के आरोप में केस दर्ज कर दिया. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रश्मि और उसके परिजनों के खिलाफ IPC की धारा 417, 420 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.