महाराष्ट्र मामले में SC का आदेश, 27 नवंबर को शाम 5 बजे से पहले होगा फ्लोर टेस्ट


अदालत महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की याचिका पर अपना आदेश सुना दिया है।


नयी दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस रमना ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि कोर्ट और विधायिका के अधिकार पर लंबे समय से बहस चली आ रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। लोगों को अच्छे शासन का अधिकार है।



  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी तक विधायकों की शपथ नहीं हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए कुछ अंतरिम आदेश देना ज़रूरी है।

  • सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कल फ्लोर टेस्ट होगा। साथ ही कहा कि बुधवार शाम 5 बजे तक विधायकों का शपथग्रहण पूरा हो जाना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में गुप्त मतदान नहीं होगा।

  • सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत परीक्षण के लिए ओपन बैलट से मतदान करने का आदेश दिया।

  • सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि पूरी प्रकिया का लाइव प्रसारण हो।


अदालत महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की याचिका पर अपना आदेश सुना दिया है। महाराष्ट्र मुद्दे पर कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर बाधित रही। हंगामे के कारण लोकसभा दो बार के स्थगन के बाद वहीं राज्यसभा एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी थी।