ड्राइविंग लाइसेंस वालों को बड़ा झटका, अब फिर देना होगा...


मुंबई। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक साल पहले एक्सपायर हो गया है और अबतक आपने रिन्यू नहीं कराया है तो अब टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। ड्राइविंग लाइसेंस वालों को तगड़ा झटका लगा है जिसके तहत एक काम नहीं किया तो फिर से टेस्ट देना होगा। वर्तमान में अगर आप एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद उन आवेदकों को सामान्य आवेदक की तरह लाइन में लगकर उस प्रक्रिया का पालन करना होगा।

 

उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा और पर्मानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए एक माह का इंतजार भी करना होगा, जिसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। RTO में इसके लिए आवेदक से फिर से पहचान और निवास प्रमाण सहित जैसे दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा जाएगा और बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा।

 

परिवहन विभाग के अनुसार लोगों को लगता है कि उन्हें ठगा गया है लेकिन यह नियम है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद बिना टेस्ट दिए लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा। नए मोटर वीइकल ऐक्ट के मुताबिक अब कोई व्यक्ति लाइसेंस एक्सपायर होने के एक साल पहले से एक साल बाद तक अप्लाइ कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा देरी होती है तो दोबारा टेस्ट देना होगा। सितंबर में ऐक्ट में संशोधन से पहले कोई भी व्यक्ति नॉमिनल फीस देकर पांच साल तक अपना लाइसेंस रिन्यू करवा सकता था।

 

यानी पांच साल बाद ही ड्राइविंग टेस्ट देना होता था। इस नियम के तहत यदि कोई लाइसेंस रिन्यू करना भूल गया है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि एक ही साल में ड्राइविंग करना भी भूल गया। आज एक्सपर्ट ड्राइवरों को भी लाइन में लगकर टेस्ट देना पड़ रहा है और इसके लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में अब नियम के अनुसार कोई एक साल में ड्राइविंग भूल जाएगा लेकिन सड़कों का आकार प्रकार लगातार बदल रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कोई नए नियमों और सड़कों से वाकिफ है या नहीं।