हाईकोर्ट में महिला ने दायर की जनहित याचिका, की Tik Tok पर बैन लगाने की मांग

पिछले साल भी महिला ने मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) में इसी तरह की याचिका दायर कर टिकटॉक (Tik Tok) पर पाबंदी लगाने की मांग की थी.



मुंबई. बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) में एक जनहित याचिका/पीआईएल (Public interest litigation/PIL) दायर कर वीडियो ऐप टिकटॉक (TikTok) पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि इस ऐप पर बेरोक-टोक अश्लील विषयवस्तु अपलोड किए जाते हैं और यह देश के युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है.

तीन बच्चों की मां हीना दरवेश ने  याचिका दायर की थी. हीना मुंबई की रहने वाली हैं. जनहित याचिका की प्रतियां  उपलब्ध कराई गईं. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि है टिकटॉक की वजह से अपराध की कई घटनाएं हुई हैं. कुछ मामलों में हत्याएं भी हुई.


बता दें, टिकटॉक पर कॉमेडी या संगीत के छोटे-छोटे वीडियो बनाकर अपलोड किए जाते हैं. हीना दरवेश ने पिछले साल मद्रास हाईकोर्ट में इसी तरह की याचिका दायर कर अश्लील विषयवस्तु के लिए ऐप पर पाबंदी लगाने की मांग की थी.

बंबई हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया, 'टिकटॉक पर निर्बाध अश्लील विषयवस्तु से देश के युवाओं को नुकसान हो रहा है. इस साल जुलाई में मुंबई पुलिस ने हिंसा भड़काने और धार्मिक समूहों के बीच रंजिश बढ़ाने के लिए टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट करने के लिए कुछ लोगों के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे.'  एक खंडपीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद है.