वर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि ओवैसी ने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए शीर्ष अदालत का अपमान किया और लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया।
इंदौर (मध्य प्रदेश)। अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की विवादास्पद बयानबाजी पर जिला अदालत में सोमवार को शिकायत दायर की गयी। अदालत ने इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए पुलिस से नौ दिन के भीतर जांच रिपोर्ट तलब की है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) ए के गुप्ता ने शहर के जूनी इंदौर थाने के प्रभारी को आदेश दिया कि वह एआईएमआईएम प्रमुख के खिलाफ दायर शिकायत पर जांच करें और इसकी रिपोर्ट 20 नवंबर तक पेश करें।
अदालत में दायर शिकायत में गुहार की गयी है कि एआईएमआईएम प्रमुख के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 153-ए (सांप्रदायिक सौहार्द पर विपरीत असर डालने वाला कार्य) और धारा 295-ए (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर किये गये विद्वेषपूर्ण कार्य) के साथ आईटी एक्ट के संबद्ध प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिये।