कोर्ट ने बदला अपना फैसला, अब रिचा को नहीं बांटनी पड़ेगी कुरान हाई कोर्ट में चुनौती देंगी


रांची। यहां की एक अदालत ने कथित आक्रामक फेसबुक पोस्ट को लेकर गिरफ्तार की गई एक कॉलेज छात्रा को कुरान की प्रतियां दान करने की शर्त पर जमानत देने के अपने आदेश में बुधवार को संशोधन किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह ने रिचा भारती को सशर्त जमानत दी थी और कहा था कि वह कुरान की एक प्रति पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में स्थानीय अंजुमन कमेटी तथा चार अन्य प्रति शहर के विभिन्न पुस्तकालयों को दान करे। अदालत के इस आदेश की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई और मंगलवार को टि्वटर पर #रिचा भारती ट्रेंड करने लगा।


बुधवार को अदालत ने अपने आदेश में संशोधन किया और छात्रा को सात हजार रुपये की जमानत राशि तथा इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर नियमित जमानत दे दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंह ने जमानत की शर्त के रूप में कहा कि एक जमानती रांची से तथा दूसरा जमानती याचिकाकर्ता का रिश्तेदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह जांच अधिकारी एवं पिथोरिया थाना प्रभारी की उस याचिका को स्वीकार करते हुए अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं जिसमें आदेश के क्रियान्वयन में कठिनाइयों की वजह से कुरान दान करने की शर्त हटाने का आग्रह किया गया है।


वहीं, रांची दीवानी अदालत के वकीलों ने लड़की को कुरान दान करने का निर्देश दिए जाने के विरोध में बुधवार को अदालत का बहिष्कार किया। उन्होंने न्यायाधीश के आदेश में संशोधन के बाद शाम चार बजे अदालत का बहिष्कार वापस लिया। उन्नीस वर्षीय लड़की को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आक्रामक पोस्ट को लेकर 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। पिथोरिया अंजुमन कमेटी ने पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। अधिवक्ता रामप्रवेश सिंह ने पीटीआई-भाषा से कहा कि अदालत ने खुद ही अपने आदेश में संशोधन कर लिया है, इसलिए अब बृहस्पतिवार को अदालत का बहिष्कार नहीं होगा।


 हाई कोर्ट में चुनौती देंगी ऋचा


रांची की 19 वर्षीय छात्रा ऋचा भारती मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर कटघरे में है। लेकिन मुद्दा ऋचा भारती की फेसबुक पोस्ट से ज्यादा जमानत के लिए मिली शर्त बन गया है। रांची के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह ने ऋचा भारती को जमानत के लिए रिहाई के 15 दिनों के भीतर कुरान की 5 प्रतियां बांटने का आदेश सुनाया है। ग्रेजुएशन की छात्रा ऋचा भारती इस आदेश से खुश नहीं है और वो इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगी। ऋचा का कहना है कि दूसरे समुदाय की तरफ से ऐसे पोस्ट होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़ लो। 


बता दें कि रांची के पिठौरिया थाने की रहने वाली ऋचा भारती ने अपने फेसबुक से धार्मिक पोस्ट किया था। आपत्तिजनक पोस्ट मामले में ऋचा पर केस दर्ज किया गया था। अंजुमन इस्लामिया नाम की संस्था ने शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद वो दो दिन तक जेल में रह चुकी हैं। हिंदू संगठनों समेत स्‍थानीय लोगों ने पुलिस के इस कदम का कड़ा विरोध किया था। शनिवार को स्‍थानीय लोगों ने पुलिस स्‍टेशन के सामने धरना प्रदर्शन किया था।